अभिषेक शर्मा पर्सनैलिटी राइट्स मामला: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन! जारी किया समन
यह मामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शर्मा के नाम, फोटो और उनकी जैसी दिखने वाली इमेज के कथित तौर पर बिना इजाजत इस्तेमाल से जुड़ा है।
अद्यतन - जुलाई 9, 2026 4:16 अपराह्न

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (9 जुलाई) को कहा कि वह क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की पर्सनैलिटी और उनकी शक्ल-सूरत का गलत इस्तेमाल करने वाली कई आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक को हटाने का अंतरिम आदेश जारी करेगा।
जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि कोर्ट शर्मा के खिलाफ मौजूद कुछ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का आदेश देगा। कोर्ट ने कहा, “इस समय, मैं उन्हें हटाने का आदेश दूंगी और प्रतिवादियों पर रोक लगाऊंगी, जैसा कि हम आम तौर पर करते हैं।” हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली औपचारिक सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय की है।
काफी संख्या में आपत्तिजनक यूआरएल पहले ही हटा दिए गए हैं: शर्मा के वकील गौरव बहल
कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, शर्मा के वकील गौरव बहल ने रिकॉर्ड पर एक अतिरिक्त हलफनामा पेश किया। उन्होंने बेंच को बताया कि क्रिकेटर की पहचान का इस्तेमाल करने वाले या उन्हें निशाना बनाने वाले काफी संख्या में आपत्तिजनक यूआरएल पहले ही हटा दिए गए हैं।
मेटा प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश हुए वकील वरुण पाठक ने बताया कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ दो आपत्तिजनक यूआरएल बचे हैं और उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उन इंस्टाग्राम लिंक को भी हटा दिया जाएगा।
बहल ने आगे कहा कि बाकी बची कुछ मटेरियल अश्लील और अपमानजनक थी। उन्होंने यह भी बताया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शर्मा की पहचान का इस्तेमाल करके बनाई गई अनधिकृत लिस्टिंग अभी भी मौजूद थीं।
यह मामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शर्मा के नाम, फोटो और उनकी जैसी दिखने वाली इमेज के कथित तौर पर बिना इजाजत इस्तेमाल से जुड़ा है। इसमें एआई से बने और ऑनलाइन तरीके से बदले गए कंटेंट भी शामिल हैं। पिछली सुनवाई में, जस्टिस ज्योति ने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) के दायरे पर गौर किया और उन लिंक्स पर विचार किया था, जिनके बारे में शर्मा ने कहा था कि उनसे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। गौरतलब है कि कोर्ट बीजेपी सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण जैसी राजनीतिक हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की रक्षा करता रहा है।