कथित रेप केस में अभिषेक पोरेल को बड़ी राहत, 36 दिन हिरासत के बाद मिली जमानत
जमानत के बाद भी कानूनी प्रक्रिया रहेगी जारी
अद्यतन - सितम्बर 19, 2026 2:14 अपराह्न

दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल (Abhishek Porel) को कथित रेप और आपराधिक धमकी के मामले में 36 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिल गई है। चिनसुराह कोर्ट ने 18 सितंबर 2026 को उन्हें जमानत दी। 23 वर्षीय पोरेल को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
यह मामला कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि दोनों करीब साढ़े तीन साल तक रिश्ते में थे और शादी को लेकर भी बातचीत हुई थी। बाद में उसने आरोप लगाया कि पोरेल ने रिश्ते से इनकार कर दिया।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
रिपोर्ट्स के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के साथ धारा 311 और 318 लगाई गई हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 72 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
पोरेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। जांच के दौरान पुलिस ने उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अपने कब्जे में लिए थे। मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई थी।
क्रिकेट करियर पर क्या असर पड़ेगा?
पोरेल ने 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना IPL डेब्यू किया था। वह अब तक IPL में 35 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 769 रन बनाए हैं। उनके नाम चार अर्धशतक भी हैं। 2026 IPL सीजन में उन्होंने चार पारियों में 108 रन बनाए थे।
घरेलू क्रिकेट में पोरेल ने 2021-22 सीजन में बंगाल के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। वह बंगाल के लिए 32 फर्स्ट क्लास और 23 लिस्ट-ए मैच खेल चुके हैं। हालांकि, गिरफ्तारी से पहले ही उन्हें 2026-27 घरेलू सीजन के बंगाल स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी।
जमानत मिलने के बाद पोरेल अब न्यायिक हिरासत में नहीं हैं, लेकिन उनके खिलाफ मामला खत्म नहीं हुआ है। कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। जमानत की शर्तों और राशि की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। क्रिकेट में उनकी वापसी आगे की कानूनी प्रक्रिया और संबंधित क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर निर्भर करेगी।
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