BCCI ने 2021-22 का 1,159 करोड़ रुपए का आयकर भरा

BCCI आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से भारत सरकार को 963 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

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MUMBAI, INDIA JULY 19: A view of logo of the Board of Control for Cricket in India (BCCI) during a Council meeting of the Indian Premier League (IPL) at BCCI headquarters on July 19, 2015 in Mumbai, India. (Photo by Aniruddha Chowhdury/Mint via Getty Images)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वित्त वर्ष 2021-22 में आयकर के रूप में 1,159 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। विशेष रूप से, यह पिछले वित्त वर्ष की अवधि की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 में BCCI ने आयकर के रूप में 844.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि 2019-20 वित्तीय वर्ष में 882.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वित्त वर्ष 2021-22 में 7,606 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जबकि इसका परिव्यय 3,064 करोड़ रुपये के करीब था। 2020-21 में, इसकी आय 4,735 करोड़ रुपये थी, और व्यय 3,080 करोड़ रुपये था। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीसीसीआई द्वारा भुगतान किए गए आयकर और पिछले पांच वर्षों के लिए इसकी कमाई और खर्चों के बारे में जानकारी दी।

अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ICC टैक्स को भी देना है

BCCI आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से भारत सरकार को 963 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

बता दें, ‘जब 2016 टी-20 विश्व कप, 2018 चैंपियंस ट्रॉफी (बाद में 2021 टी-20 विश्व कप का नाम बदलकर, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में 2022 में आयोजित किया गया था) और 2023 वनडे वर्ल्ड कप’ 2014 में भारत को दिए गए थे, तो BCCI और ICC ने पहले ही एक मेजबान समझौता किया था जिसमें कर छूट शामिल थी। डील के अनुसार BCCI कर लाभ हासिल करने में ICC की मदद करने के लिए बाध्य है।

ESPNक्रिकइंफो के मुताबिक, ‘भारतीय टैक्स अधिकारियों ने 2022 में ICC को बताया था कि वर्ल्ड कप 2023 के प्रसारण मुनाफे पर 20% टैक्स ऑर्डर लगाया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने सदस्यों और राज्य संगठनों को एक ज्ञापन में सूचित किया कि ICC द्वारा किए गए किसी भी टैक्स को केंद्रीय राजस्व पूल से भारतीय बोर्ड द्वारा प्राप्त राज्य के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

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