सुरेश रैना के फूफा का मर्डर केस हुआ सॉल्व: गिरोह के 12 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा
19 अगस्त 2020 की रात को पठानकोट जिले के गांव थरियाल में कुछ हमलावरों ने ठेकेदार अशोक कुमार के घर पर हमला कर दिया था।
अद्यतन - सितम्बर 3, 2024 4:35 अपराह्न
Suresh Raina Uncle Murder Case: सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की हत्या के आरोपित 12 लोगों को जिला सत्र अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ आरोपितों पर प्रत्येक को 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र पाल सिंह खुरमी ने सभी साक्ष्यों की जांच के बाद यह निर्णय सुनाया। इस हत्याकांड में जो 12 लोग शामिल थे, उसमें तीन महिलाएं भी थीं।
खबर सुनते ही आईपीएल छोड़कर आ गए थे सुरेश रैना
19 अगस्त 2020 की रात को पठानकोट जिले के गांव थरियाल में कुछ हमलावरों ने ठेकेदार अशोक कुमार के घर पर हमला कर दिया था। इस घटना में बावरिया गिरोह के सदस्य शामिल थे, जिन्होंने धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। हमले के दौरान परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
अशोक कुमार (58) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी आशा देवी (55), बेटा कौशल कुमार (32), अपिन कुमार (24) और सास सत्या देवी (80) गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के दौरान कौशल कुमार की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस खबर को सुनते ही सुरेश रैना आईपीएल छोड़कर लौट आए थे।
केस को सुलझाने के लिए स्पेशल जांच दल (SIT) का गठन किया गया था
इस घटना के बाद पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तुरंत एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। इस टीम में अमृतसर बॉर्डर रेंज के आईजीपी, पठानकोट के एसएसपी, एसपी आदि शामिल थे। SIT ने जांच के दौरान एविडेंस इकट्ठे किए और कुल 100 लोगों को संदिग्ध पाया।
इस केस की गंभीरता को देखते हुए SIT ने तेजी से कार्रवाई की और मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सजा न केवल पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान करती है, बल्कि अन्य अपराधियों के लिए भी एक सख्त संदेश भेजती है कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह न्याय की ओर एक सकारात्मक कदम है और समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की अहमियत को दर्शाता है।