पृथ्वी शॉ बीच IPL में जाएंगे जेल! कोर्ट के सामने जीत गई सपना गिल?; इस महीने की 19 तारीख को…

सपना गिल ने FIR दर्ज न करने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

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Prithvi Shaw. (Image Source: BCCI)

आईपीएल 2024 के बीच में दिल्ली के स्टार प्लेयर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। समस्या ऐसी है कि शायद पृथ्वी शॉ जेल जा सकते हैं। दरअसल, मुंबई की अदालत ने पुलिस को सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर द्वारा भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोपों में आगे जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत का आदेश सपना गिल द्वारा शॉ पर अंधेरी के एक पब में उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने के बाद आया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस उनकी शिकायत के बावजूद क्रिकेटर के खिलाफ मामला दर्ज करने में विफल रही। इसपर अदालत ने नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं।

यह घटना फरवरी 2023 की है जब सपना गिल ने आरोप लगाया था कि एक पब में बहस हुई और इसके दौरान शॉ ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। बाद में उन्होंने अंधेरी पुलिस से संपर्क किया था और शॉ पर छेड़छाड़ और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था। हालांकि, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच और गवाहों के बयान लेने के बाद सबूतों की कमी का हवाला देते हुए FIR दर्ज नहीं की।

पुलिस की निष्क्रियता से असंतुष्ट सपना गिल ने मुंबई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने अब पुलिस को 24 वर्षीय क्रिकेटर शॉ के खिलाफ गिल की शिकायत की जांच करने का आदेश दिया है, जो मौजूदा आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.सी. तायडे ने पुलिस को 19 जून तक अपनी जांच पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

सपना गिल ने FIR दर्ज न करने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी

सपना गिल का कहना है कि पब में झगड़े के दौरान शॉ ने उनके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन क्रिकेटर ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में गिल को बेसबॉल बैट के साथ शॉ की कार का पीछा करते और वाहन का शीशा तोड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन किसी छेड़छाड़ का संकेत नहीं मिला है। कथित तौर पर गवाहों ने भी घटनाओं के बारे में पुलिस के बयान की पुष्टि की है।

सपना गिल ने शुरू में अपनी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने शॉ और उसके दोस्त आशीष यादव के खिलाफ उसके छेड़छाड़ के दावे की नए सिरे से जांच का आदेश देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आईपीसी की धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य), 354 (छेड़छाड़), और 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था।

 

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