IND vs BAN: कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास लोगों ने किया जमकर विरोध, 15 से अधिक पर FIR दर्ज - क्रिकट्रैकर हिंदी

IND vs BAN: कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास लोगों ने किया जमकर विरोध, 15 से अधिक पर FIR दर्ज

जिला पुलिस आयुक्त (पूर्व) श्रवण कुमार सिंह को भारत और बांग्लादेश मैच के सुरक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

Green Park Stadium
Green Park Stadium. (Photo by Anthony Devlin – PA Images/PA Images via Getty Images)

भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले एक बड़ी घटना के कारण मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 20 सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में स्टेडियम के पास सड़क को ब्लॉक कर के हवन किया। यही वजह है कि अब पुलिस ने खेल से पहले सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान बनाया है।

बता दें कि विरोध करने वाले नाम दर्ज किए गए हैं और पंजीकृत नामों में राकेश मिश्रा, विकास, अतुल, जयदीप, विकास गुप्ता, प्रशांत धीर, अजय राठौर, आशीष, ब्रजेश और लगभग 10 अन्य अज्ञात हैं।

बांग्लादेश की बात की जाए तो वहां अल्पसंख्यक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया है, जिसके बाद देश में राजनीतिक उथल-पुथल पैदा हो गई। दूसरे टेस्ट से पहले कानपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) हरीश चंदर ने कहा कि वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों सहित पुलिस बल इस आयोजन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है।

TOI के मुताबिक एसीपी हरीश चंदर ने कहा कि, ‘हम सुरक्षा को और भी बेहतर करना चाह रहे हैं। हम लोग इस बात की पुष्टि पूरी तरीके से कर सकते हैं कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को यहां किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी और सुरक्षा को लेकर कड़े से कड़े इंतजाम किए जाएंगे।’

बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है: श्रवण कुमार

जिला पुलिस आयुक्त (पूर्व) श्रवण कुमार सिंह को भारत और बांग्लादेश मैच के सुरक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन पार्क स्टेडियम और होटल लैंडमार्क को सेक्टर, जोन और सब जोन में बांटा गया है। इन क्षेत्रों और सेक्टरों की देखभाल डीसीपी, अतिरिक्त डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे।

श्रवण कुमार ने कहा कि, ‘बीएनएस की धारा 189 (2) (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना), 191 (2) (दंगा फैलाना), 223 (लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा करना) और 285 (सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाना या चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।’

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