विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी को रेप की धमकी देने वाले की FIR हुई खारिज, जानें बड़ी वजह  - क्रिकट्रैकर हिंदी

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी को रेप की धमकी देने वाले की FIR हुई खारिज, जानें बड़ी वजह 

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में हार के बाद विराट कोहली की बेटी वामिका को लेकर किया गया था ट्वीट 

Virat Kohli and Anushka Sharma (Image Credit- Twitter)
Virat Kohli and Anushka Sharma (Image Credit- Twitter)

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बाॅलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका को रेप की धमकी देने वाले साॅफ्टवेयर इंजीनियर रामनागेश अकुबाथिनी के खिलाफ FIR को बाॅम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुए टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद एक ट्वीट संज्ञान में आया था, जिसमें कथित तौर पर दंपत्ति की बेटी के साथ अप्रकृातिक कृत्य करने की बात कही गई थी। तो वहीं इस ट्वीट के वायरल होने के बाद मुंबई साइबर पुलिस ने आरोपी रामनागेश अकुबाथिनी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपी ने दी करियर की दुहाई

बता दें कि कोर्ट में विराट कोहली के मैनेजर अकीलिया डिसूजा द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया, जिसके मुताबिक आरोपी के खिलाफ केस आगे न चलाने की बात कही गई थी। साथ ही विराट के मैनेजर ने कोर्ट को बताया कि आरोपी रामनागेश अकुबाथिनी ने 5 अप्रैल को दंपत्ति को लिखित पत्र लिखकर खुद से FIR हटाने को लेकर गुजारिश की थी।

बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा द्वारा दिए गए ‘नो ऑब्जेक्शन’ को प्राप्त करने के बाद बाॅम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अजेय एस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने सोमवार, 10 अप्रैल को ये फैसला सुनाया था।

गौरतलब है कि इससे पहले आईआईटी हैदराबाद से बीटेक किए हुए आरोपी रामनागेश अकुबाथिनी ने फरवरी 2023 में खुद के ऊपर लगी FIR को हटाने को लेकर एक अर्जी कोर्ट में दायर की थी, और उसने कहा था कि वह IIT-JEE रैंक होल्डर रहा है और इस FIR से उसे भविष्य में मिलने वालों से नुकसान पहुंच सकता है।

बता दें कि आरोपी रामनागेश अकुबाथिनी ने ओर से ये अर्जी कोर्ट में काउंसलर अभिजीत देसाई और करन गंजरा ने जमा कराई थी और उन्होंने कहा था कि आरोपी के खिलाफ कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। तो वहीं इस FIR की वजह से उसे भविष्य में मास्टर डिग्री और अन्य अवसर लेने में कठिनाई हो सकती है।

गौरतलब है कि रामनागेश अकुबाथिनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (अपमानजनक अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 500 (मानहानि) और 201 (सबूतों को मिटाना) और आईटी एक्ट 2021 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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