मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है

हाईकोर्ट से मिला मोहम्मद शमी को बड़ा झटका, Ex-वाइफ को देने होंगे इतने लाख रूपये

मोहम्मद शमी को पत्नी-बेटी को हर महीने चार लाख रुपये देने होंगे। कोर्ट का फैसला सात महीने पहले से लागू होगा।

Hasin Jahan and Mohammed Shami (Image Credit- Twitter)
Hasin Jahan and Mohammed Shami (Image Credit- Twitter)

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के लिए हर महीने 4 लाख रुपये मेंटीनेंस के रूप में देने का निर्देश दिया है। शमी और हसीन लंबे समय से अलग रह रहे हैं, और यह आदेश सात महीने पहले से लागू होगा। शमी को अपनी पत्नी को 1.5 लाख रुपये और बेटी को 2.5 लाख रुपये प्रति माह देना होगा।

मोहम्मद शमी को लेकर कोर्ट का फैसला

जज अजय कुमार मुखर्जी की बेंच ने हसीन जहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मंगलवार, 1 जुलाई को दिए गए आदेश में जज ने कहा, “मेरे विचार में, याचिकाकर्ता नंबर 1 (हसीन जहां) को 1.5 लाख रुपये और उनकी बेटी को 2.5 लाख रुपये प्रति माह देना दोनों की वित्तीय स्थिरता के लिए उचित है।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शमी अपनी बेटी के लिए शिक्षा या अन्य खर्चों के लिए निर्धारित राशि से अधिक स्वेच्छा से योगदान दे सकते हैं।

हसीन जहां की याचिका

हसीन जहां ने 2023 में जिला सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शमी को पत्नी को 50 हजार रुपये और बेटी को 80 हजार रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट से अपने लिए 7 लाख रुपये और बेटी आयरा के लिए 3 लाख रुपये प्रति माह की मांग की थी। हसीन, जो 2014 में शमी से शादी करने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए चीयरलीडर और मॉडल रह चुकी हैं, ने 2015 में बेटी आयरा को जन्म दिया था।

मोहम्मद शमी पर लगे थे ये आरोप

2018 में हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से यह मामला अदालत में चल रहा है। दोनों अभी तक कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं। हसीन ने यह भी दावा किया था कि शमी ने उनके और उनके परिवार के खर्चों के लिए पैसे देना बंद कर दिया था। इसके अलावा, उन्होंने शमी पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगाया था, जिसके चलते बीसीसीआई ने उनके केंद्रीय अनुबंध पर रोक लगा दी थी। हालांकि, जांच के बाद शमी को इन आरोपों से बरी कर दिया गया था।

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