वाइफ के अत्याचारों से शिखर धवन हुए मुक्त, दिल्ली कोर्ट ने लगाई तलाक पर मुहर
शिखर धवन की शादी दस साल बड़ी आयशा से साल 2012 में सिख परंपरा से हुई थी।
अद्यतन - अक्टूबर 5, 2023 10:31 पूर्वाह्न

भारतीय क्रिकेटर Shikhar Dhawan और उनकी वाइफ आयशा मुखर्जी कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने 4 अक्टूबर को उनके तलाक पर अपनी मुहर लगा दी है। आपको बता दें, शिखर धवन की शादी दस साल बड़ी आयशा से साल 2012 में सिख परंपरा से हुई थी।
दिल्ली कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिखर धवन को उनकी अलग हो चुकी वाइफ आयशा मुखर्जी की क्रूरता के आधार पर उन्हें तलाक दिया है, और यह तलाक दोनों की मंजूरी से हुआ है। धवन ने आयशा पर मानसिक प्रताड़ना के साथ कई आरोप लगाए थे, जिसका वह बचाव नहीं कर पाई।
आयशा मुखर्जी ने किया Shikhar Dhawan को मानसिक रूप से प्रताड़ित
इस बीच, पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा आयशा मुखर्जी के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर तलाक को मंजूरी दी। इसके अलावा, कोर्ट ने शिखर धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में अपने बेटे के साथ समय बिताने का अधिकार दिया है।
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वहीं, कोर्ट ने स्वीकार किया है कि आयशा ने धवन को उनके बेटे जोरावर से एक साल तक दूर रखकर उन्हें मानसिक यातना झेलने को मजबूर किया। हालांकि, दिल्ली कि फैमिली कोर्ट ने जोरावर की स्थायी कस्टडी पर कोई भी फैसला नहीं सनाया है, लेकिन धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया में उनके बेटे से मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया है। वह एक निश्चित अवधी तक अपने बेटे के साथ समय बिता सकते हैं।
भारत सरकार को करनी चाहिए धवन की मदद?
कोर्ट ने आयशा को जोरावर की स्कूल की छुट्टियों को उनमें और धवन में बांटने, और साथ ही उसे भारतीय क्रिकेटर के परिवार के सदस्यों के साथ रातभर रहने और मुलाकात के लिए भारत लाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा धवन एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर हैं और वो हमारे देश के लिए गौरव हैं, इसलिए अगर वह भारत सरकार से मदद चाहे तो वो ऑस्ट्रेलिया सरकार से बेटे की कस्टडी लेने में मदद कर सकती है।