आम्रपाली ग्रुप विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमएस धोनी को भेजा नोटिस; जानिए पूरा मामला - क्रिकट्रैकर हिंदी

आम्रपाली ग्रुप विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमएस धोनी को भेजा नोटिस; जानिए पूरा मामला

एमएस धोनी ने साल 2018 में बकाया राशि के लिए आम्रपाली ग्रुप पर मुकदमा दायर किया था।

MS Dhoni. (Photo Source: IPL/BCCI)
MS Dhoni. (Photo Source: IPL/BCCI)

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज एमएस धोनी और आम्रपाली ग्रुप के बीच विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, और इस बार तलवार पूर्व भारतीय कप्तान के गर्दन पर लटक रही है। एमएस धोनी और आम्रपाली ग्रुप के बीच कई सालों से लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने महान क्रिकटर को नोटिस भेजा है।

इस मुद्दे पर डालिए एक नजर –

दरअसल, आम्रपाली ग्रुप के इस विवाद में महेंद्र सिंह धोनी इसलिए फंसे हुए हैं, क्योंकि वह इस रियल स्टेट डेवलपर के ब्रांड एंबेसडर रह चुके हैं। पूर्व कप्तान छह से सात वर्षों तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे, और इस अवधि के दौरान उन्होंने रियल एस्टेट डेवलपर के लिए कई विज्ञापन शूट किए।

एमएस धोनी का नाम सोशल मीडिया पर साल 2016 में उछाला गया, जब आम्रपाली परियोजना के पीड़ित निवासियों ने पूर्व कप्तान को सोशल मीडिया पर टैग कर उन्हें आम्रपाली ग्रुप से अलग होने या  लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की हिदायत दी। इस मामले के बाद धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर पद से इस्तीफा दिया, लेकिन इसका परिणाम उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें उनकी फीस नहीं दी गई।

जिसके बाद साल 2018 में धोनी ने बकाया राशि के लिए आम्रपाली ग्रुप पर मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने धोनी की ओर से पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। रीति स्पोर्ट्स ने दावा किया कि आम्रपाली ग्रुप धोनी को लगभग 150 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहा, जो एक ब्रांड एंबेसडर के रूप में उनकी सेवाओं के लिए पूर्व कप्तान को भुगतान किया जाना चाहिए था।

अब क्या हुआ? जानिए

दिल्ली हाई कोर्ट ने धोनी और आम्रपाली ग्रुप के बीच चल रहे लेनदेन को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिनके सामने दिग्गज कप्तान ने अपनी बकाया फीस की मांग की थी, जिस पर रियल एस्टेट डेवलपर ने पैसे की कमी बताई और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने आम्रपाली ग्रुप पर आरोप लगाया कि उन्हें उनके फ्लैट्स नहीं दिए जा रहे हैं, जिस पर रियल एस्टेट डेवलपर ने फंड की कमी बताकर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अगर वे एमएस धोनी को उनकी फीस का भुगतान करते हैं, तो वे लोगो को उनके फ्लैट्स नहीं दें पाएंगे।

अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत एमएस धोनी और आम्रपाली ग्रुप को नोटिस भेजा है, और अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अगर फैसला धोनी के पक्ष में होता है, तो आम्रपाली ग्रुप को उनके 150 करोड़ रूपए देने होंगे, जिससे ग्राहकों को फ्लैट्स मिल पाना मुश्किल हो जाएगा।